आज 19 dec को हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी पांच याचिकाएं ख़ारिज कर दी ! उसमे मुस्लिम पक्ष की स्वामित्व से सम्बंधित और Place Of Worship एक्ट की याचिकाएं भी शामिल थी !
इससे बड़ी बात ये है की high-court ने 6 महीने की समय सीमा भी बांध दी है और आदेश में साफ़ कहा गया है कि लोअर कोर्ट इस मसले की 6 महीने में सुनवाई करे और निस्तारित करें !
आपको बता दे समय समय पर मुस्लिम पक्ष अलग अलग याचिकाएं लगा कर केस में अड़ंगे डाल रहा था !
मुस्लिम पक्ष की दलील थी कि 1991 के प्लेसेस आफ वर्शिप एक्ट के तहत आदि विश्वेश्वर के मुकदमे की सुनवाई नहीं की जा सकती है. हिंदू पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि यह विवाद आजादी से पहले का है और ज्ञानवापी विवाद में प्लेसेस आफ वरशिप एक्ट लागू ही नहीं होगा. मुस्लिम पक्ष की तरफ़ से ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तीन और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की दो याचिकाएं थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आठ दिसंबर को चौथी बार अपना जजमेंट रिजर्व किया था.