हालंकि विपक्ष का कहना है की जब सब 145 संसद निलंबित है तो इसका क्या औचित्य बरहाल इन bills को आज राज्य सभा में पेश किया जा सकता है उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जायेगा और कानून बन जायेगा !इसके बाद कई धाराएं और प्रावधान बदल जाएंगे। पूछताछ से ट्रायल तक वीडियो कॉन्फ्रेंस से करने का प्रावधान होगा। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग हैं। इनमें से 4.44 करोड़ केस ट्रायल कोर्ट में हैं।
Bharatiya Nyaya (Second) Sanhita Bill, 2023:
संशोधित विधेयक की धारा 113 ने आतंकवाद के अपराध की परिभाषा में इस प्रकार संशोधन किया है ताकि पूरी तरह से 1967 के अवैध गतिविधियों (निवारण) अधिनियम की धारा 15 के तहत मौजूद प्रवधानो को भी रखा जा सके! इसके अलावा इसमें जाली कर्रेंसी लाना ,छापना ,चलना भी आतंकवादी गतिविधियों के तहत आएगा !
आतंकवादी कृत्यों से अर्जित सम्पति जब्त या गिराई जा सकेगी वही आतंकवादियों को शरण देना भी आतंकवादी कृत्य माना जायेगा !
section 73 तहत कोर्ट की पुरमिशन के बगैर rape or sexual assault cases की रिपोर्टिंग करना भी अपराध होगा !
mob lynching’ पर अब आजीवन कारावास और फांसी की सजा का प्रवधान कर दिया गया है !
Bharatiya Nagarik Suraksha (Second) Sanhita, 2023
संशोधित विधेयक की धारा 23 के अंतर्गत, समुदाय सेवा एक ऐसा कार्य है जिसे अदालत एक दोषी को सजा के रूप में करने के लिए आदेश दे सकती है, जिससे समुदाय को लाभा हो जिसके लिए उसे किसी प्रकार की मुआवजा नहीं मिलेगा। इसके अलावा, पहले या दूसरे श्रेणी के मजिस्ट्रेट को विशेष रूप से इस सजा को देने अधिकार होगा
Section 43(3) के तहत हथकड़ी लगाना जायज होगा !
वही Police custody अब ६० से ९० दिन तक हो सकती है
Bharatiya Sakshya (Second) Bill, 2023:
धारा 61 एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को किसी पेपर रिकॉर्ड के समान कानूनी प्रभाव होगा।